How To
oi-Ram Mohan Mishra
How
to
Challenge
a
Wrong
Traffic
Challan:
सड़क
पर
गाड़ी
चलाते
समय
ट्रैफिक
नियम
तोड़ने
पर
गाड़ी
का
चालान
किया
जाता
है।
हर
साल
लाखों
वाहन
चालक
ई-चालान
या
ऑफलाइन
चालान
प्राप्त
करते
हैं।
हालांकि,
कई
बार
ट्रैफिक
पुलिस
से
भी
गलती
से
चालान
कट
जाते
हैं,
जिन्हें
हम
बाद
में
कैंसिल
करा
सकते
हैं।
अगर
आपका
चालान
गलत
है,
तो
घबराएं
नहीं।
भारतीय
कानून
के
तहत
आपको
इसे
चैलेंज
करने
का
पूरा
अधिकार
है।
सड़क
परिवहन
एवं
राजमार्ग
मंत्रालय
(MoRTH)
की
वेबसाइट
echallan.parivahan.gov.in
और
स्थानीय
ट्रैफिक
पुलिस
के
पोर्टल
के
माध्यम
से
आप
घर
बैठे
शिकायत
दर्ज
कर
सकते
हैं।
आइए,
इसकी
स्टेप-बाय-स्टेर
प्रोसेस
जान
लेते
हैं।
चालान
की
जांच
करें
अगर
आपको
SMS
या
ईमेल
ये
चालान
मिला
है,
तो
तुरंत
Parivahan
Sewa
पोर्टल
(parivahan.gov.in)
पर
लॉगिन
करें।
यहां
‘Check
Challan
Status’
विकल्प
चुनें।
अपना
वाहन
नंबर,
चालान
नंबर
या
ड्राइविंग
लाइसेंस
नंबर
डालें।
इससे
चालान
का
विवरण
जैसे
उल्लंघन
का
प्रकार,
जगह,
समय,
फोटो/वीडियो
(अगर
ई-चालान
हो)
दिखेगा।
अगर
विवरण
गलत
लगे,
जैसे-
गलत
वाहन,
गलत
लोकेशन
या
आप
उस
समय
कहीं
और
थे
तो
आगे
बढ़ें।
शिकायत
दर्ज
करने
के
स्टेप्स
भारत
में
गलत
चालान
चैलेंज
करने
का
मुख्य
तरीका
ऑनलाइन
शिकायत
है।
MoRTH
की
eChallan
वेबसाइट
(echallan.parivahan.gov.in/gsticket)
पर
जाएं।
यहां
‘Raise
Grievance’
या
‘Dispute
Challan’
ऑप्शन
चुनें।
इसके
बाद
ये
प्रोसेस
फॉलो
करें-
-
डिटेल्स
भरें:
अपना
नाम,
मोबाइल
नंबर,
ईमेल,
वाहन
नंबर,
चालान
नंबर
और
राज्य/शहर
चुनें -
समस्या
चुनें:
ड्रॉपडाउन
से
‘Wrong
Challan’
या
‘Factual
Error’
जैसे
विकल्प
चुनें।
गलती
का
वर्णन
लिखें,
जैसे
“गलत
नंबर
प्लेट”
या
“मैंने
उल्लंघन
नहीं
किया” -
सबूत
अपलोड
करें:
फोटो,
वीडियो,
GPS
लोकेशन
या
गवाह
स्टेटमेंट
अपलोड
करें -
सबमिट
करें:
शिकायत
सबमिट
करने
के
बाद
ट्रैकिंग
आईडी
मिलेगी।
ट्रैफिक
अथॉरिटी
15-30
दिनों
में
जवाब
देगी।
अगर
शिकायत
स्वीकार
हुई,
तो
चालान
रद्द
हो
जाएगा।
अगर
ई-चालान
दिल्ली,
मुंबई
या
बैंगलोर
जैसे
शहर
का
है,
तो
स्थानीय
ट्रैफिक
पुलिस
पोर्टल
(जैसे-
delhitrafficpolice.nic.in)
पर
भी
शिकायत
करें।
ऑफलाइन
तरीके
की
बात
करें,
तो
नजदीकी
ट्रैफिक
पुलिस
स्टेशन
जाएं
या
लिखित
आवेदन
दें।
इसके
आलावा
आप
[email protected]
पर
शिकायत
और
सबूत
के
साथ
ईमेल
भी
भेज
सकते
हैं।
खुले
हैं
कोर्ट
के
दरवाजे
अगर
ऑनलाइन/ऑफलाइन
शिकायत
से
समस्या
न
सुलझे,
तो
कोर्ट
में
अपील
की
जा
सकती
है।
मोटर
व्हीकल
एक्ट
1988
की
धारा
200
के
तहत
ट्रैफिक
कोर्ट
(मजिस्ट्रेट
कोर्ट)
में
केस
फाइल
करें।
इसके
लिए
ये
स्टेप्स
फॉलो
कर
सकते
हैं-
-
चालान
पर
लिखे
कोर्ट
का
पता
देखें। -
30
दिनों
के
अंदर
आवेदन
दाखिल
करें।
इसमें
चालान
कॉपी,
वाहन
दस्तावेज
(RC,
इंश्योरेंस,
DL)
और
सबूत
संलग्न
हों। -
सुनवाई
में
अपनी
दलील
दें
–
जैसे
“मैंने
नियम
नहीं
तोड़ा”
या
“कैमरा
ने
गलत
कैप्चर
किया”। -
आपकी
दलील
ठीक
लगी,
तो
कोर्ट
की
ओर
से
राहत
दी
जाएगी।
English summary
Challenge a wrong traffic challan tips and tricks in hindi
Story first published: Wednesday, September 17, 2025, 18:00 [IST]