Off Beat
oi-Adarsh Kumar
Railway
Emergency
Travel
Rules:
क्या
आपके
साथ
कभी
ऐसा
हुआ
कि
अचानक
कहीं
जाना
पड़े
और
ट्रेन
का
टिकट
लेने
का
समय
ही
न
मिले?
भारतीय
रेलवे
ने
ऐसी
इमरजेंसी
सिचुएशन
के
लिए
कुछ
नियम
बनाए
हैं,
जिनके
तहत
आप
बिना
कन्फर्म
टिकट
के
भी
ट्रेन
में
सफर
कर
सकते
हैं।
आइए
जानते
हैं
कैसे?
इमरजेंसी
में
बिना
टिकट
कैसे
कर
सकते
हैं
ट्रेन
में
सफर
रेलवे
के
अनुसार,
बिना
टिकट
ट्रेन
में
यात्रा
करना
गैर
कानूनी
है।
लेकिन
अगर
इमरजेंसी
हो,
तो
आप
प्लेटफॉर्म
टिकट
या
जनरल
टिकट
लेकर
ट्रेन
में
चढ़
सकते
हैं।
प्लेटफॉर्म
टिकट
स्टेशन
पर
मात्र
10
रुपये
में
मिल
जाता
है।
इसके
बाद,
आपको
तुरंत
ट्रैवलिंग
टिकट
एक्जामिनर
(TTE)
से
संपर्क
करना
होगा।
TTE
को
अपनी
इमरजेंसी
के
बारे
में
बताएं
और
यह
जानकारी
दें
कि
आप
कहां
तक
यात्रा
करना
चाहते
हैं।
टीटीई
आपके
लिए
उस
दूरी
का
टिकट
बना
देगा,
और
आप
आराम
से
ट्रेन
में
सफर
कर
सकते
हैं।
हालांकि,
बिना
रिजर्वेशन
टिकट
के
यात्रा
करने
पर
रेलवे
एक्ट
के
अनुसार
न्यूनतम
250
रुपए
जुर्माना
देना
पड़ता
है,
साथ
ही
ट्रेन
में
चढ़े
हुए
स्टेशन
से
लेकर
डेस्टिनेशन
तक
का
पूरा
किराया
भी
देना
होता
है।
TTE
से
सीट
के
लिए
रिक्वेस्ट
करें
अगर
ट्रेन
में
सीट
खाली
हो,
तो
TTE
से
आप
इसके
लिए
अनुरोध
कर
सकते
हैं।
लेकिन
इसके
लिए
आपको
पूरा
किराया
और
250
रुपये
का
जुर्माना
देना
होगा।
किराया
उस
स्टेशन
से
गंतव्य
तक
का
होगा,
जहां
से
आपने
यात्रा
शुरू
की।
अगर
आप
जनरल
कोच
में
यात्रा
कर
रहे
हैं,
तो
जनरल
टिकट
लेकर
भी
सफर
कर
सकते
हैं।
UTS
ऐप
से
जनरल
टिकट
ले
सकते
हैं
रेलवे
ने
ऑनलाइन
सुविधाएं
भी
दी
हैं,
जैसे
कि
आप
UTS
ऐप
पर
प्लेटफॉर्म
टिकट
या
जनरल
टिकल
ऑनलाइन
खरीद
सकते
हैं।
नए
नियमों
के
तहत
यदि
प्लेटफॉर्म
टिकट
दिखाकर
टिकट
चेकर
से
संपर्क
किया
जाए,
तो
आप
यात्रा
कर
सकते
हैं।
रेलवे
के
नियमों
के
मुताबिक,
ऑनलाइन
वेटिंग
टिकट
यात्रा
के
लिए
अब
मान्य
नहीं
है।
अगर
आपका
टिकट
वेटिंग
में
है
और
कन्फर्म
नहीं
हुआ,
तो
IRCTC
उसे
ऑटोमैटिक
रद्द
कर
देता
है।
इसलिए,
इमरजेंसी
में
प्लेटफॉर्म
टिकट
या
जनरल
टिकट
ही
बेहतर
विकल्प
है।
English summary
Indian railways emergency travel rule can you travel without confirm ticket irctc travel guideline
Story first published: Thursday, September 4, 2025, 17:00 [IST]